पति ने दोस्त के साथ मिलकर की थी पत्नी और अपने 21 महीने के बेटे की निर्मम हत्या,

जयपुर में हुए दोहरे हत्याकांड (मां-बेटे) की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका बुधवार को जयपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला लिया है। हत्याकांड में पुलिस के पास मौजूद इलेक्ट्रानिक साक्ष्य बेहद अहम हैं। 


काकादेव सर्वोदय नगर निवासी श्वेता तिवारी (32) की जयपुर के प्रताप नगर स्थित यूनिक टॉवर अपार्टमेंट के फ्लैट में सात जनवरी को हत्या कर दी गई थी। अपहृत 21 महीने के बेटे श्रीयम का शव अगले दिन अपार्टमेंट के पीछे पड़ा मिला था।